उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा “उच्च न्यायालयों में लगभग 40% रिक्तियां हैं, जिनमें से कई उच्च न्यायालय अपनी स्वीकृत शक्ति के 50% के साथ काम कर रहे हैं, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को हिदायत देते हुए कहा कि यदि सरकार को कॉलेजियम की सिफारिशों पर कोई आपत्ति है, तो उसे आपत्ति के विशिष्ट कारणों के साथ नामों को वापस भेजना चाहिए”। और उच्च न्यायालयों में जजों कि नियुक्ति के लिए समय- सीमा निम्नानुसार प्रतिपादित किया
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